मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो मामले को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट जाएं. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शादान फरासत ने कहा कि 14 आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब तक 65 दिन हो गए हैं. मणिपुर में इंटरनेट बंद है. कमेटी तो ये देख रही है कि कैसे इंटरनेट बंद रखा जाए. एक महीने पहले शुरू हुई जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में इंटरनेट बैन को चुनौती दी गई है. याचिका में इंटरनेट बैन को "मैकेनिकल" बताया गया है.
मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
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— Live Law Hindi (@LivelawH) July 6, 2023
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