इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (#IICF) ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद (#GyanvapiMosque) में की जा रही वीडियोग्राफी पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि एक धार्मिक स्थान उसी चरित्र को बनाए रखेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। pic.twitter.com/ppy773RvpN— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 11, 2022
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