पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने राज्य के स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के कानून को 'असंवैधानिक' (Unconstitutional) मानते हुए रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले को हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार (Manohar Lal Khattar Government) के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक माना और कहा कि यह अधिनियम बेहद खतरनाक है और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन करता है.
देखें ट्वीट-
75% quota for Haryana domicile in Private Sector has been held unconstitutional by Punjab & Haryana High Court.
The High Court held The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020 is unconstitutional.
It said that the act is ultravirus and violative of… pic.twitter.com/HVZCI8Yy33
— Live Law (@LiveLawIndia) November 17, 2023
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