हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, बल्क एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि का निलंबन 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध 8 अगस्त रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा. “इस बात पर जोर दिया गया है कि यह आदेश व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू घरों की ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को छूट देकर सार्वजनिक सुविधा का अत्यधिक ध्यान रखने के बाद जारी किया जा रहा है, जिससे वाणिज्यिक प्रभावित नहीं होगा/राज्य का वित्तीय हित और व्यक्तियों की बुनियादी घरेलू ज़रूरतें, “आदेश में कहा गया है. यह भी पढ़ें: Haryana Nuh Violence: नूंह में बुलडोजर एक्शन, 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां, हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा सरकार

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