हैदराबाद: तेलंगाना के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी कर 24 मई 2024 से गुटखा और पानमसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध एक साल के लिए प्रभावी रहेगा.

आखिर क्यों लगा ये बैन?

    • गुटखा और पानमसाला में तंबाकू और निकोटीन की मात्रा होती है, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं.
    • ये उत्पाद मुंह, गला, फेफड़े, दिल और शरीर के अन्य अंगों के कैंसर का कारण बन सकते हैं.
    • ये उत्पाद खास तौर पर युवाओं और बच्चों के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि इनकी लत बहुत जल्दी लग जाती है.

अब क्या होगा?

  • 24 मई 2024 से तेलंगाना राज्य में गुटखा और पानमसाला का उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण, या परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
  • जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा.

सरकार का मानना है कि इस बैन से तंबाकू से होने वाली मौतों और बीमारियों में कमी आएगी.

ये बैन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें तंबाकू से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है.

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