हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने एक शख्स पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो पिछले महीने एकल पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के दौरान सिगरेट पीते हुए पाया गया था. न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति निशा एम. ठाकोर की खंडपीठ ने 4 अप्रैल को विश्वभाई जयंतीलालभाई वरसानी नामक वादी के खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना मामले में यह आदेश पारित किया. पीठ ने कहा कि वरसानी के कृत्य से हाई कोर्ट की गरिमा और छवि धूमिल हुई है और उसे दो सप्ताह के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया. पता चला कि वरसानी ने अपने कृत्य से इनकार नहीं किया और बिना शर्त माफी मांगी. उनके वकील ने अदालत को यह भी बताया कि वह शराब के सेवन के विकार और "पर्सनालिटी डिसऑर्डर" से पीड़ित हैं, जिसके लिए वह उपचार करा रहे हैं. यह भी पढ़ें: 'पहली पत्नी से तलाक लिए बिना धोखे पर आधारित सहवास बलात्कार के समान है' - तेलंगाना हाई कोर्ट
वर्चुअल सुनवाई के दौरान धूम्रपान करने पर व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना
Gujarat High Court fines man for smoking during virtual court hearinghttps://t.co/KWFxWzYy4l
— Bar and Bench (@barandbench) April 7, 2025
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