अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड फूड आइटम, 1,000 रुपये से कम के कमरे के किराए वाले होटलों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (#GST) के दायरे में लाने का फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया है। pic.twitter.com/xLEnRnWZnS— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 29, 2022
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