Godhra Train Coach-Burning 2002 Case: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम अदालत ने गोधरा साबरमती ट्रेन (Sabarmati Train) कांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने ट्रेन में आग लगाने वाले 8 दोषियों को जमानत दे दी है. वहीं अन्य आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उन्हें कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है.

बता दें कि गुजरात के गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया था. जिसके बाद से साबरमती ट्रेन में आग लगाने वाले सभी आरोपी जेल में सजा काट रहे थे. बीते कुछ समय पहले इन दोषियों ने कोर्ट से जमानत देने को लेकर याचिका दायर की थी. उनकी याचिका स्वीकार किये जाने के बाद आज उन्हें जमानत मिली है.

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