KVS Admission 2022: केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathna)ने संशोधित प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों के विवेकाधीन कोटा को समाप्त कर दिया, जिसमें केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों के कोटा का कोई उल्लेख नहीं है. इस महीने की शुरुआत में केवीएस ने केवीएस में प्रवेश के लिए विवेकाधीन कोटा पर रोक लगा दी थी.
विशेष प्रावधानों के तहत, सांसदों के पास एक केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों के प्रवेश की सिफारिश करने की विवेकाधीन शक्ति थी. यहां तक कि किसी जिलाधिकारी के पास केन्द्रीय विद्यालयों में प्रायोजक प्राधिकरण कोटे के तहत 17 छात्रों की सिफारिश करने का अधिकार था.
सांसद कोटे के अलावा, केवीएस ने शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों, सांसदों और केन्द्रीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों और आश्रित पोते-पोतियों, तथा स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विवेकाधीन कोटा सहित अन्य कोटे को भी हटा दिया है.
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