#दिल्लीहाईकोर्ट ने गुरुवार को #दिल्ली में संचालित निजी स्पा और वेलनेस सेंटरों में क्रॉस-जेंडर मालिश पर दिल्ली सरकार के लागाए प्रतिबंध पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि पार्लरों पर पूर्ण प्रतिबंध और वेश्यावृत्ति को रोकने के बीच कोई उचित संबंध नहीं है। pic.twitter.com/gn0YUHRM9A— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 16, 2021
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