Delhi High on Husband Not Right To Torture Wife: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पति को फटकार लगाईं है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पति अपनी के साथ अत्याचार करने के साथ ही वह उसे मारपीट नहीं सकता है. वह उसकी पत्नी है. इसके लिए कानून में कोई अधिकारी नहीं है. महिला ने अपनी याचिका में कहा कि शादी के बाद से ही उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक यातना दे रहा था. लेकिन वह सहती आ रही थी. उसेस लगा कि अब सब ठीक हो जायेगा. लेकिन जब सहन करने की सीमा ख़त्म हो गई तो उसने अलग होने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. महिला पति द्वारा कोर्ट में मारपीट के बाद के मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किये.
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Husband Has No Right To Torture Wife And Beat Her Merely Because They Are Married: Delhi High Court | @nupur_0111 https://t.co/2pLqTWZU3n
— Live Law (@LiveLawIndia) August 28, 2023
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