दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक कपल के परिवार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए एक समलैंगिक जोड़े (Lesbian Couple) को एक साथ रहने की अनुमति दी. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की डिविजन बेंच ने कहा कि लड़की (जिसके माता-पिता ने आपत्ति जताई थी) 22 साल की वयस्क है. कोर्ट ने पहले उसके माता-पिता के लिए काउंसलिंग का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट को बताया गया कि माता-पिता द्वारा समलैंगिकता के बारे में पढ़ने के बावजूद, उन्हें इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी. क्या आप भी व्हाट्सएप पर करते हैं कंपनी की बुराई? तो ये खबर जरूर पढ़ें.
इसलिए, अदालत ने माता-पिता द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी स्थान पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और वह अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति के साथ और जहां चाहे रह सकती है.
Delhi High Court reunites lesbian couple after family maintains they cannot accept homosexuality despite counseling
report by @prashantjha996 https://t.co/UH1fnn7eg6
— Bar & Bench (@barandbench) September 1, 2023
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