दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदे गए सामान, उत्पादों और सेवाओं के नकद लेनदेन को प्रतिबंधित करने के लिए एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का रुख पूछा. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने सरकार की ओर से पेश वकील से मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा और इसे अगस्त में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

हालांकि, बेंच ने अभी इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है.

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