दिल्ली HC का Google को आदेश- भारतीय मसालों में गोबर और मूत्र का दावा करने वाले वीडियो को YouTube से हटाया जाए

कोर्ट ने Google को उन YouTube वीडियो को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें भारतीय मसालों में गोबर और मूत्र होने के आरोप लगाए गए हैं. इन वीडियो में दावा किया गया है कि 'कैच फूड्स' सहित कई ब्रांडों के भारतीय मसालों में गोमूत्र और गाय का गोबर होता है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने Google को उन YouTube वीडियो को हटाने का आदेश दिया है, जिनमें भारतीय मसालों में गोबर और मूत्र होने के आरोप लगाए गए हैं. इन वीडियो में दावा किया गया है कि 'कैच फूड्स' सहित कई ब्रांडों के भारतीय मसालों में गोमूत्र और गाय का गोबर होता है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दो YouTube चैनलों को धरमपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड के कॉपीराइट का उल्लंघन करने और बदनाम करने से रोक दिया, जो 'कैच' ब्रांड नाम के तहत उत्पादों के मालिक है. YouTube चैनलों पर आपत्तिजनक वीडियो पाए जाने के बाद समूह द्वारा मुकदमा दायर किया गया था. अदालत ने पाया कि वीडियो में बिना किसी आधार के मानहानिकारक टिप्पणियां थीं.

अदालत ने कहा- "वीडियो में बिना किसी आधार के उत्पादों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है. प्रमाणित प्रयोगशाला से जांच में पाया गया कि उत्पाद में गाय के गोबर, गोमूत्र या किसी अन्य दूषित पदार्थों की उपस्थिति का संकेत नहीं मिला, जैसा कि विवादित वीडियो में आरोप लगाया गया है,"  कोर्ट ने Google को URL को हटाने का आदेश दिया है.

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