पिता की मर्जी के खिलाफ लिव-इन में रह रही बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए "पिता की मर्जी के खिलाफ लिव-इन में रह रही बेटी को पिता की तरफ से भरण पोषण के लिए पैसों लेने का हक नहीं है.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए "पिता की मर्जी के खिलाफ लिव-इन में रह रही बेटी को पिता की तरफ से भरण पोषण के लिए पैसों लेने का हक नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा कि "पिता की मर्जी के खिलाफ लिव-इन में रह रही बेटी भरण-पोषण की हकदार नहीं है" HC ने रायपुर फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें पिता से अलग रह रही बेटी को हर महीना 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया था.
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