कोरोना के मामले अन्य राज्यों के साथ ही आंध्र प्रदेश में कम हुए हैं. कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसल लेते हुए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को हटा लिया है. लेकिन मास्क अभी भी सभी के लिए अनिवार्य किया है. सरकार के निर्देश में कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य है और आदेश नहीं मानने पर 100 रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए है. राज्य में यह आदेश 28 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे.
#COVID19 | Government of Andhra Pradesh lifts the night curfew.
Wearing of mask by all individuals in public places is mandatory and non-compliance shall attract a penalty of Rs 100. Orders will remain in effect till 28th February 2022. pic.twitter.com/8xI9lZNcCd
— ANI (@ANI) February 15, 2022
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