Rajiv Gandhi Assassination Case: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. इससे जेल में बंद नलिनी और रवींद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई होगी. इस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया है.
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अन्य हत्यारों को मुक्त करने का SC का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है. कांग्रेस इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है. दुर्भाग्यपूर्ण है कि SC ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया.'
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने के आदेश दिया है. पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं.
21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पेरारिवलन समेत 7 लोगों को दोषी पाया गया था. टाडा अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई थी.
My statement on the decision of the Supreme Court to free the remaining killers of former PM Shri. Rajiv Gandhi pic.twitter.com/ErwqnDGZLc
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 11, 2022
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