Fir On College Romance: TVF वेब सीरीज 'कॉलेज रोमांस' पर दर्ज होगा केस, जज बोलीं- बेहद गंदी भाषा, लगाना पड़ा ईयरफोन
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा ‘गंदी, अपवित्र और बेहूदा’ है. ऐसी भाषा युवाओं के दिमाग को विकृत और भ्रष्ट कर देगी.
Fir On College Romance: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ (TVF Web Series) की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ (College Romance) के निर्माताओं और प्रमुख अभिनेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा ‘गंदी, अपवित्र और बेहूदा’ है. ऐसी भाषा युवाओं के दिमाग को विकृत और भ्रष्ट कर देगी. विभिन्न एपिसोड में इस्तेमाल की गई भाषा इतनी ज्यादा अश्लील थी कि उनके लिए आसपास के लोगों को चौंकाए बिना अपनी केबिन में सुनना असंभव था. जस्टिस शर्मा को अपने चैंबर में ये वेब सीरीज देखने के लिए ईयरफोन लगाने पड़े थे.
जज ने फैसला सुनाया कि इस मामले में टीवीएफ, इस शो के निदेशक सिमरप्रीत सिंह और अभिनेता अपूर्वा अरोड़ा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) और 67ए (ऐसी सामग्री प्रसारित करना, जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कार्य शामिल है) के तहत कार्रवाई का सामना करेंगी.
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