गांधीनगर जिला अदालत ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सोमवार को उन्हें गांधीनगर की एक अदालत ने 2013 के एक बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया था. चांदखेड़ा थाना पुलिस ने आसाराम बापू और उनके बेटे नारायण साईं सहित 8 लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें एक या एक से अधिक समूह में बलात्कार, सामान्य इरादे, अप्राकृतिक अपराध, महिलाओं पर आपराधिक बल, गलत तरीके से बंधक बनाना और आपराधिक धमकी देना शामिल है.
गांधीनगर जिला अदालत ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम बापू (#AsaramBapu) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। #AsaramBapuCase pic.twitter.com/tD8m55Ar1x
— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 31, 2023
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