बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को झटका, नहीं मिली कोई राहत

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में दायर की. देशमुख ने उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने का भी अनुरोध किया था. सीबीआई ने 21 अप्रैल को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत एनसीपी नेता देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया.

अनिल देशमुख ने उच्च न्यायालय से सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था, लेकिन नहीं मिली राहत-

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