Kerala HC Landmark Judgement: भारत के दक्षिणी राज्य केरल की हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिमों के बीच हुई शादी POSCO एक्ट के बाहर नहीं है. यानी पति-पत्नी में से कोई भी नाबालिग हुआ तो पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि पर्सनल लॉ में विवाह वैध होने के बावजूद यदि एक पक्ष नाबालिग है, तो इसे POCSO के तहत अपराध माना जाएगा.
नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी
पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसलाhttps://t.co/JnoeqxYEIP pic.twitter.com/UUDBGUjJ3q
— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) November 21, 2022
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