सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को 7400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से करीब 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि डाऊ कैमिकल्स के साथ समझौता फिर से नहीं खुलेगा. बता दें कि भोपाल शहर के बाहरी इलाके में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के कीटनाशक संयंत्र से 1984 में दो-तीन दिसंबर की दरम्यानी रात मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होने से 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. जहरीले रिसाव से पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित भी हुए.

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