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10 years Jail in Hit & Run Case: रोड पर एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा, पहले से अधिक सख्त हुआ कानून

अब सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार होकर नहीं भाग सकता है. नए कानून के प्रावधानों के तहत वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी ही होगी वरना फिर कम से कम दस साल कैद हो सकती है.

10 years Jail in Hit & Run Case: रोड पर एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा, पहले से अधिक सख्त हुआ कानून
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Bharatiya Nyaya Sanhita Bill: केंद्रीय गृह अमित शाह ने भारतीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है. लोकसभा में ये कानून पास हो गए हैं. हिट एंड रन के मामलों को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दोषी ड्राइवरों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का एक नया प्रावधान किया है.

अब सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार होकर नहीं भाग सकता है. नए कानून के प्रावधानों के तहत वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी ही होगी वरना फिर कम से कम दस साल कैद हो सकती है.

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 के तहत अगर आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है या घटना के तुरंत बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो ऐसे में दोषी के लिए हिट एंड रन केस में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 20, 2023 06:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).