इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़िता से शादी करने की शर्त पर POCSO के आरोपी को जमानत दी, बेटी के रूप में स्वीकारने का दिया आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की (17 वर्ष) के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक POCSO आरोपी को जमानत दे दी, जिसके साथ वह कथित तौर पर भाग गया था.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की (17 वर्ष) के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक POCSO आरोपी को जमानत दे दी, जिसके साथ वह कथित तौर पर भाग गया था. जमानत देते हुए, जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने अभियोजक और उसके पिता के रुख को ध्यान में रखा, जिन्होंने कहा कि अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. अदालत ने इस तथ्य को भी नोट किया कि लड़की ने पहले ही आरोपी आवेदक से एक बच्चे को जन्म दिया था.
अदालत के समक्ष, अभियोक्ता ने कहा कि यदि आरोपी-आवेदक को जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि आरोपी-आवेदक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी करें और शादी को पंजीकृत करवाएं. और वह अभियोक्ता और बच्चे को अपनी पत्नी और बेटी के रूप में सभी अधिकार दे.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)