केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को लक्षद्वीप प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर तट से 20 मीटर के भीतर स्थित घरों सहित लगभग 102 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। pic.twitter.com/R6lh6YIALg— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 29, 2021
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