मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिल अभिनेता विशाल कृष्ण रेड्डी (Tamil actor Vishal Krishna Reddy) को तब तक किसी भी फिल्म को रिलीज़ करने से रोक दिया है. यह रोक तब तक लगा रहेगा जब तक, विशाल कृष्ण रेड्डी लाइका प्रोडक्शंस द्वारा उससे 21.29 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दायर मुकदमे के संबंध में ₹15 करोड़ की ब्याज वाली सावधि जमा नहीं करते है.
2019 में विशाल ने एक तीसरे पक्ष से 21.29 करोड़ रुपये उधार लिए थे. लाइका उस ऋण को लेने के लिए सहमत हो गई और बदले में, विशाल को लाइका को मूल राशि 30 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकानी थी. हालांकि, लाइका ने उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि विशाल राशि चुकाने में विफल रहे.
लोन डिफॉल्ट केस: मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता विशाल को अपनी फिल्में रिलीज करने से अस्थायी रूप से रोक दिया https://t.co/TNKVXOGwXt
— बार & बेंच - Hindi Bar & Bench (@Hbarandbench) April 6, 2023
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