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Removing Condom During Sex Without Consent: नीदरलैंड में कोर्ट ने सेक्स के दौरान बिना सहमति के कंडोम हटाने के मामले में शख्स को ठहराया दोषी

सेक्स के दौरान बिना पार्टनर की सहमति के कंडोम निकालने के मामले में कोर्ट ने एक शख्स को दोषी ठहराया है, जिसे एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा सकता है. दरअसल, कुछ समय पहले ही नीदरलैंड में एक डच व्यक्ति को सेक्स के दौरान बिना सहमति से कंडोम निकालने यानी स्टील्थिंग का दोषी पाया गया है.

Removing Condom During Sex Without Consent: नीदरलैंड में कोर्ट ने सेक्स के दौरान बिना सहमति के कंडोम हटाने के मामले में शख्स को ठहराया दोषी
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Removing Condom During Sex Without Consent: सेक्स (Sex) के दौरान बिना पार्टनर की सहमति के कंडोम (Condom) निकालने के मामले में कोर्ट ने एक शख्स को दोषी ठहराया है, जिसे एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा जा सकता है. दरअसल, कुछ समय पहले ही नीदरलैंड में एक डच व्यक्ति को सेक्स के दौरान बिना सहमति से कंडोम निकालने (Removing Condom During Sex Without Consent) यानी स्टील्थिंग (Stealthing) का दोषी पाया गया है. इसे इस तरह का पहला सेक्स क्राइम ट्रायल बताया जा रहा है. हालांकि डॉर्ड्रेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Dordrecht District Court convicted) ने उसे बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया, क्योंकि अदालत ने कहा कि सेक्स सहमति से हुआ था.

एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता को टेक्स्ट मैसेज भेजा, जिसमें से एक मैसेज में लिखा था कि तुम ठीक हो जाओगी. अदालत ने कहा कि अपने कार्यों से संदिग्ध ने पीड़िता को उसके साथ असुरक्षित यौन संबंध को सहन करने के लिए मजबूर किया. ऐसा करके शख्स ने महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया और उसके भरोसे का दुरुपयोग किया.

हाल के दिनों में, दुनिया भर की विभिन्न अदालतों में "स्टील्थिंग" के कई मामले सामने आए हैं, जिसे संभोग के दौरान "कंडोम को गैर-सहमति से हटाने" के रूप में समझा जा सकता है. जर्मनी में 2018 में हुई ऐसी ही एक घटना में बर्लिन की एक अदालत ने एक पुलिस अधिकारी को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था. पुलिस वाले ने कथित तौर पर संभोग के दौरान अपना कंडोम हटा लिया था. यह भी पढ़ें: Man Convicted for Stealthing: सेक्स के दौरान चुपके से कंडोम निकालने वाला नीदरलैंड में दोषी करार, हुई जेल

अदालत ने न केवल उसे दोषी ठहराया बल्कि उसे आठ महीने के लिए निलंबित करते हुए, पीड़ित को लगभग 3,100 यूरो का भुगतान करने का निर्देश भी दिया. बाद में, आरोपी की निलंबित सजा को घटाकर छह महीने कर दिया गया.  2017 में येल द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि पुरुष और महिलाएं स्टील्थिंग के शिकार हुए हैं.

स्टील्थिंग क्या है?

सरल शब्दों में स्टील्थिंग तब होता है जब एक शख्स अपने पार्टनर की सहमति के बिना संभोग के दौरान कंडोम को हटा देता है. विशेषज्ञों के अनुसार, स्टील्थिंग या "सहमति के बिना सेक्स के दौरान कंडोम को हटाना" भी अपमानजनक माना जाता है. 2019 में एक अमेरिकी अध्ययन में पाया गया कि 12 प्रतिशत महिलाओं ने स्टील्थिंग का अनुभव शेयर किया था.

(The above story first appeared on LatestLY on May 23, 2023 09:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).