8th Pay Commission: क्या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा DA? जानें सरकार ने क्या कहा
व्हाट्सऐप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल एक मैसेज में दावा किया गया कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत पेंशनर्स को अब महंगाई भत्ता यानी DA नहीं मिलेगा और उनके अन्य रिटायरमेंट लाभ भी बंद कर दिए जाएंगे.
8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों ने केंद्रीय कर्मचारियों और खासतौर पर पेंशनर्स की चिंता बढ़ा दी. व्हाट्सऐप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर वायरल एक मैसेज में दावा किया गया कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत पेंशनर्स को अब महंगाई भत्ता यानी DA नहीं मिलेगा और उनके अन्य रिटायरमेंट लाभ भी बंद कर दिए जाएंगे. इस संदेश के वायरल होते ही लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि DA ही बढ़ती महंगाई से निपटने का एक बड़ा सहारा होता है.
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वायरल मैसेज में क्या कहा गया था
वायरल दावे में यह कहा गया था कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही पेंशनर्स के लिए DA बढ़ोतरी और भविष्य के वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ खत्म कर दिए हैं. संदेश में यह भी इशारा किया गया कि फाइनेंस एक्ट 2025 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जाएगी. इस दावे ने खासकर बुजुर्ग पेंशनर्स को चिंतित कर दिया, जो नियमित DA बढ़ोतरी पर निर्भर रहते हैं.
सरकार ने अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
इन दावों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा यह मैसेज पूरी तरह गलत और भ्रामक है. PIB फैक्ट चेक के जरिए सरकार ने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे पेंशनर्स की DA बढ़ोतरी या वेतन आयोग से जुड़े लाभ रोके जाएं. सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि पेंशनर्स को पहले की तरह DA मिलता रहेगा और उनके रिटायरमेंट लाभों में कोई कटौती नहीं की गई है.
वायरल दावे का सच
🚨 Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️
A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/T3ylHEvCXt
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 13, 2025
किन हालात में रुक सकते हैं लाभ
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन या DA रोकने का प्रावधान केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही लागू होता है. संशोधित CCS (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी गंभीर अनुशासनहीनता के कारण सेवा से बर्खास्त किया जाता है या हटाया जाता है, तभी उसके रिटायरमेंट लाभ रोके जा सकते हैं. यह नियम मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो बाद में किसी PSU में समाहित हुए हों और वहां अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करें. सामान्य पेंशनर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ता.
पहले भी जारी हो चुकी है स्पष्ट सूचना
सरकार ने यह भी याद दिलाया कि मई 2025 में जारी एक अधिसूचना में यह स्थिति पहले ही साफ कर दी गई थी. उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि नियमित पेंशनर्स के DA या अन्य लाभों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और केवल गंभीर मामलों में ही लाभ रोके जा सकते हैं. इसके बावजूद अफवाहों का दोबारा फैलना चिंता का विषय है.
अफवाहों से बचने की अपील
अंत में केंद्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अपुष्ट संदेशों पर भरोसा न करें. किसी भी नीति या वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक घोषणाओं और सरकारी स्रोतों पर ही विश्वास करें. सरकार ने साफ किया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनर्स के हित सुरक्षित हैं और उन्हें DA समेत सभी वैधानिक लाभ पहले की तरह मिलते रहेंगे.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2025 10:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

