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Unified Pension Scheme: क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 50 फीसदी पेंशन? यूनिफाइड पेंशन योजना को समझें

केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया है. अब केंद्रीय कर्मचारी UPS या NPS में से किसी एक को अपनी रिटायरमेंट योजना के रूप में चुन सकते हैं.

Unified Pension Scheme: क्या सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 50 फीसदी पेंशन? यूनिफाइड पेंशन योजना को समझें
Representational Image | PTI

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में अधिसूचित किया है. अब केंद्रीय कर्मचारी UPS या NPS में से किसी एक को अपनी रिटायरमेंट योजना के रूप में चुन सकते हैं. UPS की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए की गई है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग की गई थी.

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OPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता था. लेकिन, क्या UPS के तहत सभी कर्मचारियों को यह 50 फीसदी पेंशन सुनिश्चित रूप से मिलेगी?

क्या हैं UPS के नियम?

24 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी कर्मचारियों को 50 फीसदी पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. UPS के तहत पेंशन की गणना के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है:

गणना फॉर्मूला:

आश्वस्त पेंशन = (P/2) x (Q/300) x (IC/BC)

P: पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का औसत, Q: नौकरी में कुल सेवा के महीनों की संख्या (अधिकतम 300 महीने तक मान्य), IC: कर्मचारी का व्यक्तिगत पेंशन कोष, BC: सरकार द्वारा निर्धारित मानक पेंशन कोष.

50फीसदी पेंशन पाने की शर्तें

  • कर्मचारी ने कम से कम 300 महीने (25 साल) की सेवा पूरी की हो.
  • उनके व्यक्तिगत पेंशन कोष (IC) का स्तर सरकार के मानक कोष (BC) के बराबर हो.
  • पिछले 12 महीनों का औसत वेतन उनके अंतिम वेतन के बराबर हो.
  • विशेषज्ञों के अनुसार, केवल वे कर्मचारी जिन्हें 1 जनवरी को वेतन वृद्धि मिलती है और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं (या 1 जुलाई को वृद्धि और 30 जून को रिटायर), वही 50 फीसदी पेंशन की शर्त पूरी कर सकते हैं.

UPS और OPS में अंतर

OPS के तहत पेंशन की गणना अंतिम ड्रॉ किए गए वेतन पर होती थी, जबकि UPS में यह पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन पर आधारित है. इसका मतलब है कि यदि कर्मचारी का वेतन स्थिर नहीं रहा, तो पेंशन 50 फीसदी से कम हो सकती है.

वोलंटरी रिटायरमेंट के नियम

UPS के तहत यदि कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेता है, तो उसे पेंशन तब से मिलेगी जब वह सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र (60 साल) तक पहुंचता है. आसान शब्दों में, यदि कोई कर्मचारी 21 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी में शामिल होता है और 25 वर्ष की सेवा के बाद 46 वर्ष की आयु में स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होता है, तो वह 60 वर्ष की आयु के बाद ही सुनिश्चित भुगतान प्राप्त कर सकेगा.

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों को पेंशन में देरी होगी, लेकिन परिवार पेंशन और अन्य लाभ समान रहेंगे.

यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बेहतर हो सकती है, जो लंबे समय तक सेवा में बने रहते हैं और वेतनमान में स्थिर वृद्धि प्राप्त करते हैं. लेकिन, OPS जैसी 100 फीसदी गारंटी UPS में केवल कुछ शर्तों के अधीन ही संभव है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 27, 2025 05:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).