UPS Scheme Passed in Maharashtra Assembly: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने रविवार को केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है. एकीकृत पेंशन योजना को मोदी सरकार ने शनिवार को मंजूरी दी थी. यह 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी. विपक्षी दल पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की वकालत कर रहे थे, जिसे 2004 में नई पेंशन योजना (NPS) द्वारा बदल दिया गया था. NPS कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित योगदान पर आधारित था, जिसमें चुनिंदा पोर्टफोलियो में निवेश किए गए फंड थे. इस योजना के तहत पेंशन राशि इन निवेशों से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर थी.
सरकार का दावा है कि एकीकृत पेंशन योजना पुरानी पेंशन योजना के लाभों को नई पेंशन योजना की विशेषताओं के साथ जोड़ती है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के एक दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा में एकीकृत पेंशन योजना पारित हुई.
UPS में एक निश्चित पेंशन राशि का प्रावधान शामिल है; एक गारंटीकृत और पूर्व निर्धारित राशि जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित रूप से प्राप्त होगी. यूपीएस के तहत, 25 साल या उससे ज़्यादा समय तक सेवा देने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके अलावा, ये कर्मचारी अपनी पेंशन राशि में सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से जुड़ी वृद्धि के लिए भी पात्र होंगे.