आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट के फैसले को करेंगे स्वीकार: डीके शिवकुमार
Karnataka Deputy CM D.K. Shivakumar | Credit- X

बेंगलुरु, 29 अगस्त : कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रतिक्रिया दी है. डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि वह आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट के फैसले को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करेंगे.

कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुनाए जाने की संभावना है. कर्नाटक के हासन जिले में यतिनाहोल परियोजना कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की. शिवकुमार ने कहा, "आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट का जो भी फैसला होगा मैं उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करूंगा. मुझे भगवान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है." यह भी पढ़ें : प. बंगाल : ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को ‘धमकी’ देने के आरोपों का खंडन किया

शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया की पत्नी के खिलाफ दर्ज शिकायत को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, "मुझे नहीं पता कि हर कोई मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर क्यों हमला कर रहा है. उन्हें कुछ नहीं होगा. भाजपा ने खुद ही जमीन के मुआवजे के रूप में उन्हें जमीन दी है. मुख्यमंत्री ने किसी भी चीज को प्रभावित नहीं किया है और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं."

उन्होंने जमीन की अधिसूचना रद्द करने के एचडी कुमारस्वामी के मांग पर पलटवार करते हुए कहा, "मैं किसी कॉपी का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ मूल प्रति का ही जवाब दूंगा." शिवकुमार ने सिंचाई परियोजना के बारे में बताया और कहा, "बुधवार शाम को येत्तिनाहोल लिफ्ट सिंचाई परियोजना का ट्रायल रन किया गया. इस परियोजना से तुमकुरु, चिक्कमगलुरु, चिक्कबल्लापुर, चित्रदुर्ग और रामनगर के कुछ हिस्सों सहित सात जिलों के 7.5 मिलियन लोगों को लाभ होगा."

ज्ञात हो कि सीबीआई ने 25 सितंबर, 2019 को येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक मामले की जांच के लिए सहमति दी थी. भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने भी इस संबंध में एक याचिका दायर की थी. लेकिन, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इसे वापस ले लिया था. न्यायमूर्ति सोमशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. इस मामले को आज के लिए सूचीबद्ध किया गया है और अदालत शाम तक अपना फैसला सुना सकती है.