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Vyapam Scam: व्यापम घोटाला मामले में दोषी उम्मीदवार और बिचौलिए को सात-सात साल की कड़ी कैद

सीबीआई की एक अदालत ने 2013 के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती टेस्ट से संबंधित व्यापम मामले में उम्मीदवार ओम प्रकाश त्यागी और बिचौलिए (दलाल) सतीश जाटव को सात-सात साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है.

Vyapam Scam: व्यापम घोटाला मामले में दोषी उम्मीदवार और बिचौलिए को सात-सात साल की कड़ी कैद
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) की एक अदालत ने 2013 के मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती टेस्ट से संबंधित व्यापम (Vyapam Scam Case) मामले में उम्मीदवार ओम प्रकाश त्यागी और बिचौलिए (दलाल) सतीश जाटव को सात-सात साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है. व्यापमं-2 घोटाला : कृषि मंत्री ने कहा, “जांच पूरी होने के बाद होगी अंतिम परीक्षा परिणाम की घोषणा’

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता ने यहां कहा कि भोपाल में विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने दोनों को दोषी ठहराया है और उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मामला दर्ज कर 27 अगस्त 2015 को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9 जुलाई 2015 के आदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस से जांच अपने हाथ में ली थी.

यह मामला पहले मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) में अवैध तरीके से परीक्षा पास करने से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार, 2013 में यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए दलाल सतीश जाटव ने एक अन्य व्यक्ति को पैसा देकर परीक्षा में शामिल कराया था.

प्रवक्ता ने कहा, जांच के बाद, सीबीआई ने जून, 2016 में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. मुकदमे के दौरान, एक आरोपी की मृत्यु हो गई और इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया. उन्होंने कहा, ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और फिर उन्हें सजा सुनाई गई.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 01, 2021 10:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).