Uttar Pradesh: नाबालिग का अपहरण कर हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थानाक्षेत्र के गांव बिहारी निवासी नाबालिग अबूजर का अपहरण व हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो आरोपियों को आजीवन कैद व 80 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.
मुजफ्फरनगर, 28 जनवरी : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थानाक्षेत्र के गांव बिहारी निवासी नाबालिग अबूजर का अपहरण व हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो आरोपियों को आजीवन कैद व 80 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर दुष्यंत सिंह ने बताया कि सिखेड़ा थानाक्षेत्र के गांव बिहारी निवासी निसार का पुत्र अबूजर (12 साल) 6 सितंबर 2021 को लापता हो गया था. निसार ने सिखेड़ा थाने में उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में अबूजर का शव मिला था.
पुलिस के अनुसार मामले में गांव के ही दो आरोपित सिब्बू और हारून के नाम पुलिस की जांच में प्रकाश में आए थे. दोनों के खिलाफ अपहरण और हत्या करने का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र को कोर्ट में पेश किया था. यह भी पढ़ें : CM योगी का सपा पर करारा प्रहार,कहा- “वे ‘जिन्ना’ के उपासक है, हम ‘सरदार पटेल’ के पुजारी हैं”
नाबालिग के अपहरण व हत्या मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने व 12 गवाह पेश करने के पश्चात आरोपी सिब्बू और हारून को अपहरण व हत्या के दोषी पाते हुए आजीवन कैद व 80 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 28, 2022 10:33 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

