उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बड़े शहरों में अब 1 अप्रैल से 4 बजे तक मिलेगी शराब

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बडे शहरों में बार मध्यरात्रि के बाद दो बजे तक और फाइव स्टार होटलों में सुबह चार बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया है. बार वालों को इसके लिए वार्षिक फीस देनी होगी. राज्य सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत बडे शहरों में बार (शराबखाने) मध्यरात्रि के बाद दो बजे तक खुले रहेंगे.

शराब की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Wikimedia Commons)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बडे शहरों में बार मध्यरात्रि के बाद दो बजे तक और फाइव स्टार होटलों में सुबह चार बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया है.  बार वालों को इसके लिए वार्षिक फीस देनी होगी. राज्य सरकार की नयी आबकारी नीति के तहत बडे शहरों में बार (शराबखाने) मध्यरात्रि के बाद दो बजे तक खुले रहेंगे.  नयी नीति एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी. प्रमुख सचिव संजय भूसरेडडी ने भाषा को बताया कि मेहमानों विशेषकर विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए यह फैसला किया गया है. फाइव स्टार होटलों के बार सुबह चार बजे तक खुले रहेंगे.

पूर्व के नियमों के तहत मध्यरात्रि के बाद बार खोलने की अनुमति नहीं थी. भूसरेडडी ने बताया कि ऐसे में होटल मेहमानों की शराब की मांग पूरी नहीं कर पाते थे लेकिन नयी नीति होटलों को अपने मेहमानों की बेहतर सेवा का मौका देगी. यह भी पढ़े: बिहार में शराबबंदी के चलते ज्यादातर समय राज्य से बाहर समय गुजारते हैं तेजस्वी यादव: JDU नेता आरसीपी सिंह

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पिछले हफ्ते 2020—21 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत देशी शराब की लाइसेंस फीस में दस फीसदी, बीयर में 15 फीसदी और अंग्रेजी शराब में 20 प्रतिशत की बढोतरी की गयी है.

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