उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, शॉपिंग मॉल्स में मिलेंगी शराब, लोग खरीद सकेंगे वाइन और बीयर
शराब (Photo Credits: Pixabay)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शॉपिंग मॉल्स में शराब (Liquor) बेचने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले मॉल के भीतर शराब बेचने की अनुमति नहीं थी. लेकिन उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के बाद जो निर्णय सामने आया है. उसके मुताबिक अब शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब, बीयर और वाइन की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे. यूपी की सरकार इसके लिए मॉल के अंदर सीलबंद विदेशी शराब के बिक्री के लिए एफ-एल-4-सी लाइसेंस देने का निर्णय लिया है. आबकारी विभाग की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें कुछ निर्देश का पालन करना होगा. जिसमें शराब बचनें के लिए उन्ही मॉल को अनुमति मिलेगी, जिनके पास न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट का क्षेत्रफल ( प्लिंथ एरिया ) होगा. इसमें ग्राहक अपनी पसंद की ब्रांड को खुद चुनने का निर्णय ले सकेंगे. वहीं प्रीमियम रिटेल वेण्ड में न्‍यूनतम 500 वर्ग फीट का कार्पेट एरिया होनी चाहिए.

बता दें कि मॉल के भीतर शराब के सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. लॉकडाउन के बाद से ही प्रदेश में शराब की बिक्री बंद हो गयी थी, लोगों को जब शराब नहीं मिली तो उन्होंने अवैध रूप से बनी शराब पीना शुरू किया था. लेकिन बाद में राज्य की सरकार ने देशी और विदेशी मदिरा के दामों में 10 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की बढ़ोत्तरी कर बेचने की अनुमति दे दी थी.

ANI का ट्वीट:- 

लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में शराब पिने वालों को देशी शराब पर 65 रुपये की बोतल 70 रुपये में जबकि 75 वाली 80 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. वहीं विदेशी मदिरा की इकॉनमी और मीडियम क्लास में 180 मिलीलीटर (एमएल) तक 10 रुपये, 180 से 500 एमएल तक 20 रुपये और 500 एमएल से अधिक की बोतल पर 30 रुपये बढ़ाये गये.रेगुलर और प्रीमियम श्रेणी में 180 एमएल तक 20 रुपये, 180 से 500 तक 30 रुपये और 500 एमएल से अधिक पर 50 रुपये की वृद्धि की गई.