उन्नाव रेप केस: पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा में CRPF तैनात, चाचा को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश
उन्नाव बलात्कार मामला (Photo Credits: IANS)

लखनऊ: उन्नाव दुष्कर्म मामले (Unnao Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त रवैया अपनाते हुए शुक्रवार को पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से बिहार के तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है. हालांकि पीड़िता की हालत स्थिर नहीं होने के कारण अभी उसे दिल्ली लाकर इलाज करवाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

देश की शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता के चाचा को तुरंत रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने का आदेश सुनाया. हालांकि पीड़िता को केजीएमयू से दिल्ली एयरलिफ्ट करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. पीड़िता की हालत में सुधार के बाद इस पर सोमवार को कोर्ट निर्णय ले सकता है.

उधर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान गुरुवार देर रात पीड़िता के गांव माखी पहुंच गए. सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्देश दिया था कि पीड़िता के परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए. जिसके बाद प्रशासन ने सीआरपीएफ के जवान को पीड़िता के घर के बाहर और केजीएमयू अस्पताल में तैनात कर दिया गया.

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गौरतलब हो कि बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता की गाड़ी को रविवार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी. सभी पीड़िता के चाचा से मिलकर वापस आ रहे थे. रायबरेली में हुए इस हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई, जबकि हादसे में उसके वकील महेंद्र सिंह चौहान और दुष्कर्म पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गए. पीड़िता का इलाज केजीएमयू में चल रहा है. जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि पीड़िता के दुष्कर्म से लेकर सड़क दुर्घटना से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई उत्तर प्रदेश के बजाए नई दिल्ली में होगी. रेप के आरोप के बाद जेल में बंद सेंगर इस दुर्घटना में कथित भूमिका के लिए संदेह के घेरे में हैं. पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है.