Unnao Rape Case: जेल से बाहर आएंगे कुलदीप सिंह सेंगर, दिल्ली HC से मेडिकल ग्राउंड पर दो हफ्ते के लिए मिली जमानत
उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें दो हफ्ते के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी है.
Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें दो हफ्ते के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी है.
कुलदीप सिंह सेंगर को मधुमेह, मोतियाबिंद और रेटिनल समस्याओं जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं. अपनी बीमारियों के इलाज के लिए उन्होंने जमानत की याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी बीमारियों को लेकर कोर्ट से अनुरोध किया था कि इलाज नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही हैं. ऐसे में उन्हें अपने बीमारियों के इलाज के लिए जमनत दी जाये. यह भी पढ़े: Unnao Rape Case: पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर समेत सभी दोषियों को 10 साल की सजा
कुलदीप सिंह सेंगर मेडिकल ग्राउंड पर मिली जमानत:
Unnao Rape case | Delhi High Court grants two weeks interim bail to expelled BJP MLA and accused Kuldeep Singh Sengar, on medical grounds.
The High Court also directed that he shall be admitted to AIIMS New Delhi and undergo the medical valuation. HC also said that Medical… pic.twitter.com/q0vkzfr8uy
— ANI (@ANI) December 5, 2024
एम्स दिल्ली के अधीक्षक को दिया ये आदेश:
कोर्ट ने आदेश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को एम्स, नई दिल्ली में भर्ती किया जाए और उनका चिकित्सा मूल्यांकन किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि एम्स के चिकित्सा अधीक्षक को यह सुझाव देना होगा कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है.
उन्नाव रेप केस में मिली है उम्र कैद की सजा:
16 दिसंबर 2019 को उन्नाव रेप केस में बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था. इसके बाद 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही ₹25 लाख का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह सजा सेंगर को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनाई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 05, 2024 11:55 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

