Unnao Rape Case: पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर समेत सभी दोषियों को 10 साल की सजा
बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने निष्कासित बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत सभी दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. जबकि सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थित उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Case) के पिता (Victims Father) की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को 10 साल की सजा सुनाई है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समते सात दोषियों को हत्या और आपराधिक षड़यंत्र रचने के मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) ने बीजेपी से निष्काषित पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर (Expelled BJP MLA Kuldeep Singh Senger) को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि पीड़िता के पिता की हत्या (Victims Father Death) के मामले में कोर्ट ने आज 10 साल की सजा सुनाई है.
बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके लिए उनके समेत सात लोगों को दोषी ठहराया गया था. अब शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने निष्कासित बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत सभी दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. जबकि सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा
Unnao rape case (custodial death of father of victim matter):Delhi court has sentenced all convicts including expelled BJP MLA Kuldeep Singh Senger (in file pic) to 10 yrs imprisonment. Senger&his brother Atul Senger to pay Rs. 10 lakhs each as compensation to the victim's family pic.twitter.com/O1RO7aHMwN
— ANI (@ANI) March 13, 2020
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 4 को बरी कर दिया था, जबकि 7 लोगों को दोषी करार दिया था. इन दोषियों में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा, बीरेंद्र सिंह, शशि प्रताप सिंह और अतुल सिंह के नाम शामिल हैं. इन सभी दोषियों को 10 साल कैद की सजा मिली है. यह भी पढ़ें: उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर ने उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
गौरतलब है इन लोगों पर उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को बेरहमी से पीटने का आरोप है. बताया जाता है कि इन दोषियों ने पीड़िता के पिता को बेरहमी से पीटा और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पीड़ित को अस्पताल नहीं पहुंचाया और उसे पुलिस थाने ले गए, जहां दो दिन बाद यानी 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. पीड़िता के पिता की हत्या मामले में सजा सुनाने से पहले 20 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने रेप के आरोप में सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 13, 2020 11:49 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

