उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह  सेंगर ने उम्रकैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप (Unnao Gang Rape) मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. जिस सजा को सेंगर की तरफ से उसके वकील दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक याचिका दायर चुनैती दी है. बता दें कि उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट दोषी पाते हुए 20 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने इसके साथ ही अपने अपने फैसले में पीड़ित परिवार की मदद के लिए सेंगर को 10 रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था.

कुलदीप सिंह सेंगर जहां तीस हजारी कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनती दी हैं. इसी हफ्ते उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. डॉक्टर प्रशांत उपाध्याय ही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने उन्नाव रेप केस की पीड़िता के पिता का इलाज किया था. जब पीड़िता के पिता को मारपीट के बाद जिला अस्पताल लाया गया था तब डॉक्टर प्रशांत ही इमरजेंसी में थे. इन्होंने ही पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया था. इसके बाद जब मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई तो डाक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था और काफी समय बाद इनकी बहाली हुई थी. इस वक्त ये फतेहपुर में तैनात थे. यह भी पढ़े: उन्नाव रेप केस: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला, कुलदीप सिंह सेंगर को मिली उम्रकैद की सजा, 25 लाख का जुर्माना

बता दें कि कुलदीप सेंगर ने साल 2017 में उन्नाव की महिला को कथित रूप से अगवा कर उसके साथ रेप किया था, जब वह नाबालिग थी. पीड़िता द्वारा लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के आधिकारिक आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश करने के बाद रेप का मामला दर्ज हुआ था. (इनपुट भाषा)