दिसपुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में अनलॉक-3.0 की गाइडलाइंस जारी किए जानें के बाद असम सरकार (Government of Assam) ने राज्य में जिन गतिविधियों को अनुमत दी है, उससे संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं. आदेश आज शाम 7 बजे से 14 अगस्त शाम 7 बजे तक वैध रहेगा. अंतर जिला आवाजाही की अनुमति केवल सोमवार और मंगलवार को होगी, किसी अन्य अनुमति/अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
इसके अलावा कामरूप मेट्रोपोलिटन (Kamrup Metropolitan) जिले में सड़क के उसी तरफ के मॉल व जिम सोमवार से शुक्रवार को खुल सकेंगे, जिस तरफ की अन्य दुकानें अभी खुल रही हैं. अन्य जिलों में सड़क के दोनों तरफ दुकानों व मॉल, जिम को खुलने की अनुमति है. शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक है.
Malls and Gymnasiums are allowed to operate between Monday and Friday on the same side of the street on which other shops are allowed in Kamrup Metropolitan District and both sides in case of all other Districts.
Movement of individuals strictly prohibited between 6 PM & 6 AM. https://t.co/n0m28kp6qP
— ANI (@ANI) August 2, 2020
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Assam Govt issues guidelines regarding permissible activities in the state. Order will come into effect from 7 PM today & remain valid till 7 PM of 14th August.
Inter-district movement allowed on Monday & Tuesday only, no separate permission/approval/e-permit will be required. pic.twitter.com/jLYphpIZVU
— ANI (@ANI) August 2, 2020
बात करें असम (Assam) में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Disease) के बारे में तो यहां इस जानलेवा वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या वर्तमान में 10 हजार 1 सौ 83 है. इसके अलावा इस जानलेवा वायरस के चपेट में आने से अबतक 1 सौ 1 लोगों की मौत हुई है. प्रदेश वासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि इस महामारी से 31 हजार 4 सौ 42 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं.