Big Breaking: पंजाब पुलिस को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के बयान मामले में बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जो FIR दर्ज किया था. उस केस को कोर्ट ने रद्द कर दिया है. बग्गा के खिलाफ यह केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी बयान को पोस्ट करने को लेकर केस दर्ज किया था,
कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के लिए किसी बड़े राहत से कम नहीं हैं. बग्गा के खिलाफ यह केस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ "मनगढ़ंत और सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी बयान को पोस्ट करने को लेकर केस दर्ज किया था,
तजिंदर पाल सिंह बग्गा को कोर्ट से बड़ी राहत:
BREAKING: Punjab and Haryana High Court has quashed the FIR registered by Punjab Police against BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga for posting "fabricated and communally divisive statements" against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal @TajinderBagga @ArvindKejriwal
— Live Law (@LiveLawIndia) October 12, 2022
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