नाबालिगों के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को मिलेगी सजा-ए-मौत, POCSO Act में संशोधन को मिली हरी झंडी
देश में नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) को और कठोर बनाते हुए बच्चियों से दुष्कर्म करनेवाले दोषियों को मौत की सजा देने को मंजूरी दे दी है.
नई दिल्ली: देश में नाबालिगों से रेप की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) को और कठोर बनाते हुए बच्चियों से दुष्कर्म करनेवाले दोषियों को मौत की सजा देने को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है.
बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) ऐक्ट में संशोधन कर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप के मामलों में सजा-ए-मौत का प्रावधान जोड़ा जाएगा यानि अब बच्चियों से रेप करने वालों को फांसी दी जा सकेगी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी.
इस संशोधन के बाद बाल यौन अपराध की प्रवृति को रोकने में सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इससे परेशानी के समय निरीह बच्चों के हित का संरक्षण होगा और उनकी सुरक्षा और मर्यादा सुनिश्चित होगी. इस संशोधन का उद्देश्य यौन अपराध और दंड के पहलुओं के संबंध में स्पष्टता स्थापित करना है.
बच्चों को यौन अपराधों से बचाया जाना चाहिए; इसके लिए मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए सजा को अधिक कठोर करने के लिए #POSCO अधिनियम में संशोधन को मंजूरी@rsprasad @MinistryWCD @Manekagandhibjp pic.twitter.com/KkNWKpTfcw
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) December 28, 2018
गौरतलब हो कि पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया था. साल 2012 में बनाए गए इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई. यह कानून नाबालिगों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करता है. इसलिए अब इस संशोधन के बाद यह एक्ट और कड़ी हो गई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 28, 2018 05:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

