Assam Shocker: हैवान बना पति, अफेयर के शक में पत्नी को उतरा मौत के घाट, शरीर के टुकड़े- टुकड़े कर लगाया ठिकाना; पुलिस ने किया गिरफ्तार

असम पुलिस ने 7 अप्रैल को गुवाहाटी में अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके शरीर को कई हिस्सों में काटने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कथित घटना 6 अप्रैल( शनिवार) को हुई. यह घटना तब सामने आई जब पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह गुवाहाटी बारसापारा के पास धोपोली इलाके में अपनी पत्नी के शरीर के अंगों को दफनाने की कोशिश कर रहा था.

Credit- Pixabay

Assam Shocker: 7 अप्रैल को असम पुलिस ने गुवाहाटी में अपनी पत्नी की हत्या करने और उसके शरीर को टुकड़े- टुकड़े करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कथित घटना 6 अप्रैल( शनिवार) को हुई. यह घटना तब सामने आई जब पुलिस ने आरोपी को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह गुवाहाटी बारसापारा के पास धोपोली इलाके में अपनी पत्नी के शरीर के अंगों को दफनाने की कोशिश कर रहा था. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी की पहचान लक्ष्मण बिस्वास के रूप में हुई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपनी पत्नी दीपाली पोद्दार की हत्या करने की बात कबूल कर ली है. उसने उन्हें यह भी बताया कि उसे अपनी पत्नी पर अफेयर रखने का संदेह था. यह भी पढ़ें: सिगरेट जलाने के लिए मांगी माचिस, नहीं देने पर दो किशोर ने की चाकू मारकर युवक की हत्या

पुलिस को हत्या की सूचना मिलने के बाद कथित घटना सामने आई. अधिकारी ने कहा कि उनके सूत्रों ने उन्हें सूचित किया कि एक व्यक्ति मानव शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा है. अधिकारी ने यह भी कहा कि मामले से पता चलता है कि आरोपी लक्ष्मण ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की है. बाद में, उसने उसके शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश करने से पहले किसी नुकीली चीज से उसके शरीर को कई हिस्सों में काट दिया था.

हालाँकि, आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब वह उसके शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने लक्ष्मण विश्वास के खिलाफ 302 (हत्या) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कुछ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जबकि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलिस के समक्ष किया गया कबूलनामा या खुलासा अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है जब तक कि अन्य सबूतों के साथ समर्थित न हो. इस बीच, पुलिस ने कहा कि आरोपी ने उन्हें बताया कि उसने अपनी पत्नी को विवाहेतर संबंध रखने के लिए दंडित किया था.

Share Now

\
\