Terrorist Cases: यासीन मलिक ने एनआईए अदालत के समक्ष अपना गुनाह कबूला
कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष एक आतंकवादी मामले के संबंध में यूएपीए सहित सभी आरोपों में आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और घाटी में शांति भंग करने वाली अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का जुर्म कुबूल लिया.
नई दिल्ली, 11 मई : कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) ने एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष एक आतंकवादी मामले के संबंध में यूएपीए सहित सभी आरोपों में आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और घाटी में शांति भंग करने वाली अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का जुर्म कुबूल लिया. सूत्रों के अनुसार, मलिक ने मंगलवार को अदालत को बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश), और 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते) यूएपीए की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (देशद्रोह) सहित अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं करेगा.
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह, मलिक के खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए सजा के संबंध में 19 मई को दलीलें सुनेंगे, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है. यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ पीर सैफुल्ला और कई अन्य सहित कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए भी आरोप तय किए गए हैं. यह भी पढ़ें : यूपी सरकार ने दिए आरोपी महिला की आत्महत्या मामले में जांच के आदेश
16 मार्च के आदेश में, एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा था कि विश्लेषण दर्शाता है कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों ने लगभग सभी आरोपियों को एक-दूसरे के साथ और अलगाव के एक सामान्य उद्देश्य से, साधनों की समानता से जोड़ा है. उन्हें पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के मार्गदर्शन और वित्त पोषण के तहत आतंकवादी/आतंकवादी संगठनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध का उपयोग करना था. विशेष रूप से, अदालत ने कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयद आसिया फिरदौस अंद्राबी को आरोपमुक्त कर दिया है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 11, 2022 09:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

