SC on Delhi Coaching Centre Deaths:  सुप्रीम कोर्ट ने IAS कोचिंग हादसे पर लिया संज्ञान, केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
Supreme Court | PTI

SC on Delhi Coaching Centre Deaths: दिल्ली कोचिंग हादसा मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड निर्धारित किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोचिंग सेंटर मौत के कमरे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले उम्मीदवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह घटना आंखें खोलने वाली है. इससे पहले 2 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी थी. हाईकोर्ट ने इस निर्णय के पीछे घटनाओं की गंभीरता और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार की संभावित संलिप्तता को कारण बताया थी. अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया था. बता दें, ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ था. यहां राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई थी. मृतकों दो छात्र और एक छात्रा शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट ने IAS कोचिंग हादसे पर लिया संज्ञान