Rape On Promise Of Marriage and Kundali: रेप पीड़िता मांगलिक है या नहीं? HC ने दिया था कुंडली जांचने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर लगाई रोक
HC ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष से रिपोर्ट मांग ली कि लड़की की जन्मकुंडली में मंगल दोष है या नहीं. जज ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
Supreme Court On Rape Victim Marriage and Kundali: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के एक अजीब आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली पर ज्योतिष रिपोर्ट मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को गैरजरूरी बताया है. बेंच ने विशेष सुनवाई में कहा, "ये जानना जरूरी नहीं कि पीड़िता मंगली है या नहीं. हाई कोर्ट तथ्यों के हिसाब से जमानत पर फैसला ले."
क्या है मामला
शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप में एक शख्स पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ है. आरोप है कि उसने यह कहते हुए शादी से मना कर दिया कि लड़की मंगली है. उसकी जमानत याचिका को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. HC ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष से रिपोर्ट मांग ली कि लड़की की जन्मकुंडली में मंगल दोष है या नहीं. जज ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. ये भी पढ़ें- Rape With Dead Body: 'अस्पतालों में लड़कियों के शवों के साथ रेप', HC ने मुर्दाघरों में CCTV कैमरे लगाने के दिए निर्देश
[BREAKING] Supreme Court stays Allahabad High Court order that directed woman to submit kundali to ascertain mangalik status
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया. इस विशेष सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा 'इस आदेश पर रोक लगाई जाए. सवाल यह नहीं है कि मांगलिक तय किया जा सकता है या नहीं और ज्योतिष भी एक विज्ञान है, सवाल ये है कि क्या कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है?
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि इसक आदेश की कोई जरूरत नहीं थी. आदेश पर रोक लगाई जा रही है. 26 जून को हाई कोर्ट केस के तथ्यों के हिसाब से मामले की सुनवाई करें. सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों और यूपी सरकार को भी नोटिस जारी किया. इसके साथ ही 10 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी सुनवाई करेगा कि 'क्या एक कानूनी मामले में ज्योतिष रिपोर्ट मांगना सही था.'
(The above story first appeared on LatestLY on Jun 03, 2023 07:13 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

