सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देने पर तुला हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ड्यूटी (Election Duty) में केन्द्रीय सशर्त बलों की भूमिका को देखते हुए दो सप्ताह के लिए एनआरसी का कार्य दो सप्ताह तक रोकने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) की याचिका पर उसे फटकार लगाई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह दोहराया कि एनआरसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई 2019 की तय समय सीमा आगे नहीं बढ़ायी जाएगी.
Supreme Court slams Ministry of Home Affiairs (MHA) saying it doesn’t want the NRC to carry on and every time it comes up with different stories to destroy this process. pic.twitter.com/3Jn6iyhICD
— ANI (@ANI) February 5, 2019
उन्होंने कहा कि केंद्र इसकी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय का यह पूरा प्रयास एनआरसी की प्रक्रिया को बर्बाद करने के लिए है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव डयूटी से राज्य के कुछ अधिकारियों को अलग रखने पर विचार करने के लिए कहा है कि ताकि यह सुनिश्चित हो कि एनआरसी की प्रक्रिया जारी रहे. यह भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2019: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिले प्रशांत किशोर, अटकलों का बाजार गर्म
इससे पहले 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि असम में एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की कवायद 31 जुलाई 2019 तक पूरी करनी ही होगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है.
भाषा इनपुट