सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, कहा- कोरोना मरीजों के साथ हो रहा है जानवरों से बदतर सलूक
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके शव के रखरखाव के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के उपचार और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ गलत व्यवहार को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि शवों के शाथ अनुचित व्यवहार हो रहा है. कुछ शव कूड़े में मिल रहे हैं. लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली और इसके अस्पतालों में बहुत अफसोसजनक स्थिति है. होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं हो रहा है. अस्पताल शवों की उचित देखभाल नहीं की जा रही है. यहां तक कि कई मामलों में मरीजों के परिवारों को भी मौतों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है. परिवार कुछ मामलों में अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए हैं. यह भी पढ़ें- Coronavirus in India: महाराष्ट्र और दिल्ली समेत इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, यहां देखें पूरी लिस्ट. 

मरीजों की स्थिति पर SC सख्त-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार जिस तरह से मरीजों का इलाज कर रही है और जिस तरह से डेड बॉडी के साथ व्यवहार हो रहा है वह भयानक व डरावनी है. अदालत ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि अस्पतालों में हर जगह बॉडी फैली हुई है और लोगों का वहां इलाज चल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने LNJP अस्पताल की स्थिति को गंभीरता से लिया है और उसे भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तामिलनाडु को भी नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वह मरीजों के मैनेजमेंट के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. अगली सुनवाई बुधवार को होगी.