नई दिल्ली, 27 अक्टूबर : भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार द्वारा अपने निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया न कराने पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 14 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वामी को छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया.
गुरुवार सुबह हुई सुनवाई के दौरान स्वामी के वकील ने कहा कि स्वामी द्वारा 26 अक्टूबर तक सरकारी बंगला खाली करने के लिए सहमत होने के बाद सरकार के आश्वासन के बावजूद उनके निजी आवास पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है. यह भी पढ़ें : मुफ्त घोषणाएं मतदाताओं को लुभाने के लिए, कल्याणकारी नीतियां समावेशी विकास का जरिया : भाजपा
अदालत सोमवार को उनकी याचिका पर आगे सुनवाई करेगी.