Rape Victim's Pregnancy Termination Case: 14 साल की रेप पीड़िता 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दी अबॉर्शन की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को लगभग 30 हफ्ते के गर्भ का अबॉर्शन कराने की अनुमति दे दी है. दरअसल, पीड़िता की मां की ओर से दाखिल याचिका में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की इजाजत मांगी गई थी.
Rape Victim's Pregnancy Termination Case: सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप पीड़िता को लगभग 30 हफ्ते के गर्भ का अबॉर्शन कराने की अनुमति दे दी है. दरअसल, पीड़िता की मां की ओर से दाखिल याचिका में प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की इजाजत मांगी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई कर रही थी.
SC ने सोमवार को मुंबई के सियान अस्पताल को एक मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था. जिसने अदालत को ये बताया कि अबॉर्शन से पीड़िता को कोई खतरा नहीं है.
14 साल की रेप पीड़िता को SC ने दी अबॉर्शन की इजाजत
SC permits 14-year-old alleged rape survivor to undergo medical termination of her almost 30-week pregnancy
— Press Trust of India (@PTI_News) April 22, 2024
बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान राहत देने से मना कर दिया था. याचिका में रेप और सेक्सुअल असॉल्ट से पीड़ित लड़की की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए गुहार लगाई गई थी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो के तहत केस दर्ज है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 22, 2024 11:37 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

